Thursday, 28 February 2013
सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सुनवाई चार को
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को बढ़ाते हुए अगली सुनवाई चार मार्च को नियत की है। बुधवार को कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर अपीलार्थी को प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुशील हरकौली व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खण्डपीठ ने दिया है।
मालूम हो कि टीईटी परिणाम को मेरिट को सहायक अध्यापक भर्ती में अर्हता मानने की मांग को लेकर विशेष अपील दाखिल की गयी है। स्पेशल अपील में एकल न्यायाधीश के 16 जनवरी 2013 के आदेश को चुनौती दी गयी है। न्यायालय ने पूर्व में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहने का निर्देश दिया है।
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